जिला के पेट्रोल पंप ऑपरेटर न्यूनतम रिज़र्व बनाए रखे:जिला दण्डाधिकारी
सीएनबीन्यूज़4हिमाचल
शिमला/चौपाल:(2जनवरी2024)जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी कर बताया कि ट्रक चालकों की हड़ताल के दृष्टिगत जिला के पेट्रोल पंप आॅपरेटरों को आपातकालीन आवश्यकताओं के लिए पेट्रोल-डीज़ल का रिज़र्व बनाए रखना आवश्यक है ताकि हड़ताल के कारण पेट्रोल-डीज़ल आपूर्ति की संभावित कमी के दृष्टिगत आपातकालीन एवं आवश्यक सेवा पर असर न पड़े।उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप आॅपरेटरों को 25 हजार लीटर से अधिक भंडारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 3 हजार लीटर डीज़ल और 2 हजार लीटर पेट्रोल तथा 25 हजार लीटर से कम भण्डारण क्षमता के पेट्रोल पंप में 2 हजार लीटर डीज़ल और 1 हजार लीटर पेट्रोल रिज़र्व रखना आवश्यक है।उन्होंने कहा कि कोई भी डिलर एक समय में 10 लीटर से अधिक रिफलिंग न करें। अति आवश्यक होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम की अनुमति आवश्यक होगी। पेट्रोल-डीज़ल को किसी भी प्रकार की कंटेनर में भर कर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। आपातकालीन वाहनों और सार्वजनिक परिवहन को तेल भरवाने में प्राथमिकता दी जाएगी।इस अवधि के दौरान पेट्रोल और डीज़ल की कालाबाज़ारी करने वालों के खिलाफ कड़ाई से निपटा जाएगा। आदेश का उल्लघन करने वालों पर हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 की धारा 3(1)(सी) के अनुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
CNB News4 Himachal Online News Portal
