चौपाल में मास्क न लगाने वाले पर होगी कानूनी कार्यवाही :एसडीएम चौपाल

चौपाल में मास्क न लगाने वाले पर होगी कानूनी कार्यवाही :एसडीएम चौपाल

कमल शर्मा/चौपाल

चौपाल:(23 मार्च 2021)उप मंडल अधिकारी(ना0) चौपाल नरेंद्र चौहान ने कहा कि हिमाचल सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि चौपाल उपमंडल में ‘नो मास्क नो सर्विस’ को लागू किया गया है तथा इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थान, सरकारी कार्यालय, हॉस्पिटल, मंदिर, स्कूल, कालेज व दुकानों पर जाता है तो उस उसका कानून मेंं  किए गए प्रावधान के मुताबिक  जुर्माना  होगा। इसके अलावा चालान न भुगतने की स्थिति में उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।उन्होंने सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, बैंक प्रबंधकों को सूचित किया है कि वे अपने कार्यालय, एटीएम में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्यालय में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन किया जाए अन्यथा उलंघन करने पर कार्यालय के मुखिया, दुकान के मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 270 के तहत मुकदमा दायर किया जाएगा।:—–

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